पंजीकरण
DV लॉटरी पंजीकरण अवधि आमतौर पर हर साल अक्टूबर और नवंबर में होती है। ऑनलाइन आवेदन विंडो लगभग 30 दिनों तक खुली रहती है। इस दौरान, पात्र आवेदक dvprogram.state.gov पर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं।
सटीक पंजीकरण तारीखें अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट (dvprogram.state.gov) पर घोषित की जाती हैं। तारीखें हर साल थोड़ी बदलती हैं, इसलिए हमेशा आधिकारिक स्रोत की जांच करें।
समयरेखा
ऑनलाइन पंजीकरण विंडो dvprogram.state.gov पर खुलती है। आवेदक अपनी व्यक्तिगत जानकारी, फोटो और परिवार का विवरण जमा करते हैं।
मई से शुरू होकर, आवेदक अपने पुष्टिकरण नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन अपना चयन स्थिति जांच सकते हैं।
चयनित आवेदक वित्तीय वर्ष के दौरान वीज़ा प्रसंस्करण से गुजरते हैं, जिसमें DS-260, दस्तावेज़ तैयारी और दूतावास साक्षात्कार शामिल है।
परिणाम
हर साल मई से शुरू होकर, आवेदक dvprogram.state.gov पर जाकर और अपना पुष्टिकरण नंबर दर्ज करके जांच सकते हैं कि वे चुने गए हैं या नहीं। यह जानने का यही एकमात्र तरीका है।
अमेरिकी सरकार लॉटरी विजेताओं को सूचित करने के लिए ईमेल, पत्र या फोन कॉल नहीं भेजती है। DV लॉटरी जीतने का दावा करने वाला कोई भी संदेश धोखाधड़ी है।
जीतने के बाद
यदि आप DV लॉटरी में चुने जाते हैं, तो आपको अपना इमिग्रेंट वीज़ा प्राप्त करने के लिए कई कदम पूरे करने होंगे:
कांसुलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन इमिग्रेंट वीज़ा आवेदन (फॉर्म DS-260) पूरा करें और जमा करें।
पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें।
अपने देश में अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लें।
स्वीकृत होने पर, आपका इमिग्रेंट वीज़ा आपके पासपोर्ट में लगाया जाएगा। वीज़ा की समाप्ति तिथि से पहले आपको अमेरिका में प्रवेश करना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न